खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों पर लग सकता है इतना जुर्माना,

अक्सर लोग आपको सड़क पर एक हाथ में चाय और एक हाथ में सुट्टा लिए दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है

रअसल आईपीसी के सेक्शन 278 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना एक जुर्म है,

आमतौर पर ऐसे मामलों में 200 रुपये और 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाता है,

सी भी अस्पताल परिसर, हेल्थ इंस्टीट्यूट, अम्यूजमेंट सेंटर, रेस्टोरेंट्स, होटल, पब्लिक ऑफिस, कोर्ट बिल्डिंग, स्कूल-कॉलेज, लाइब्रेरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं.

कई पब्लिक प्लेसेस में इसी के चलते अलग से स्मोकिंग जोन बनाए जाते हैं,

इन स्मोकिंग रूम्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं.

इनमें वेंटिलेशन होना जरूरी होता है, इसके अलावा ये ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से धुआं बाहर नहीं निकले और किसी को परेशानी न हो.